भारतीय रेलवे: 2026 के नए टिकट बुकिंग और रिफंड नियम लागू

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भारतीय रेलवे: 2026 के नए टिकट बुकिंग और रिफंड नियम लागू
नई दिल्ली | भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए साल 2026 के लिए नए टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन और रिफंड नियमों की घोषणा कर दी है। इन नियमों के तहत वंदे भारत, अमृत भारत और राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
बुकिंग का नया टाइम टेबल
रेलवे के अनुसार, अब अग्रिम आरक्षण अवधि (ARP) 60 दिन की होगी। टिकट खिड़की और ऑनलाइन बुकिंग सुबह 8:00 बजे खुलेगी। तत्काल श्रेणी में एसी कोच के लिए सुबह 10:00 बजे और स्लीपर के लिए सुबह 11:00 बजे से बुकिंग की जा सकेगी। चार्ट प्रस्थान से 8 घंटे पहले तैयार कर लिया जाएगा।
कैंसिलेशन शुल्क और रिफंड
सामान्य ट्रेनों के लिए कैंसिलेशन शुल्क को श्रेणीवार विभाजित किया गया है:
* 48 घंटे से अधिक पहले: निर्धारित शुल्क काटकर आंशिक रिफंड।
* 48 से 12 घंटे के बीच: 25% शुल्क की कटौती।
* 12 से 4 घंटे के बीच: 50% शुल्क की कटौती।
* 4 घंटे से कम या चार्ट बनने के बाद: “कोई रिफंड नहीं”।
प्रीमियम ट्रेनों के लिए कड़े नियम
वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों में रिफंड की शर्तें सामान्य से भिन्न हैं। यदि यात्री 8 घंटे से कम समय में टिकट कैंसिल करता है, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं, 72 से 8 घंटे के बीच 50% शुल्क काटा जाएगा।
वेटिंग और आरएसी यात्रियों को राहत
प्रतीक्षा सूची (Waiting List) और RAC यात्रियों के लिए राहत की खबर है। चार्ट बनने से पहले टिकट कैंसिल करने पर मात्र ₹60 का लिपिकीय शुल्क (Clerkage) कटेगा। यदि चार्ट बनने के बाद भी टिकट वेटिंग में रहता है, तो पूर्ण रिफंड दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण जानकारी
* ट्रेन रद्द होने पर: यात्रियों को पूरा पैसा वापस मिलेगा।
* ट्रेन देरी: यदि ट्रेन 3 घंटे से अधिक विलंब से चलती है, तो पूर्ण रिफंड का प्रावधान है।
* तत्काल टिकट: कन्फर्म तत्काल टिकट पर कैंसिलेशन के बाद कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।
* TDR: चार्ट बनने के बाद सीधे कैंसिलेशन संभव नहीं है, इसके लिए TDR फाइल करना आवश्यक होगा।

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Author: KPN News

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