चुनाव के दौरान सरकारी अधिकारी होंगी चुनाव आयोग की राज्यपाल: सुप्रीम कोर्ट का आदेश

Government officers, whether Central or State, belong to ECI during poll time, says Supreme Court

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चुनाव के दौरान सरकारी अधिकारी होंगी चुनाव आयोग की राज्यपाल: सुप्रीम कोर्ट का आदेश

कोलकाता – (रिपोर्टर)

खबर का सार

सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान स्पष्ट किया है कि केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी चुनाव आयोग (ईसीआई) के अधीन कार्य करेंगे। यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल में गणना केंद्रों पर केंद्रीय अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की शिकायत के संदर्भ में आई। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान सभी सरकारी अधिकारी चुनाव आयोग के नियमों और निर्देशों का पालन करेंगे।

घटना का विस्तार

टीएमसी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग भाजपा के पक्ष में फ़ैसला कर रहा है क्योंकि वहां गणना केंद्रों पर केंद्र सरकार के अधिक अधिकारी तैनात किए गए हैं, जबकि राज्य के कर्मचारियों की संख्या कम रखी गई है। इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणियां करते हुए कहा कि चुनाव आयोग चुनाव के दौरान सभी सरकारी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी सौंपता है और वे केवल चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह होते हैं।

संबंधित बयान/प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा, “चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और इसे संबद्ध अधिकारियों को नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है। चुनाव के समय सभी सरकारी अधिकारी चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना होता है।” इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी चुनाव आयोग के आदेशों से ऊपर नहीं हैं।

अतिरिक्त जानकारी या प्रभाव

इस फैसले का चुनाव प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि इससे सरकारी अधिकारियों की निष्पक्षता और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। यह निर्णय चुनाव के दौरान विवादों को कम करने और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने का भी संकेत है। राजनीतिक दलों के लिए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि चुनाव में किसी भी पक्षपात या अनुचित भेदभाव स्वीकार्य नहीं होगा। इस मामले की अगली सुनवाई बाद में होगी, जिसमें चुनाव आयोग को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

नीति विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से चुनाव आयोग की भूमिका और शक्तियों को मजबूत किया गया है, जिससे लोकतंत्र की रक्षा में मदद मिलेगी।

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Author: KPN News

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