चुनाव के दौरान अधिकारी होते हैं ECI के, चाहे वे केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के: सर्वोच्च न्यायालय

Government officers, whether Central or State, belong to ECI during poll time, says Supreme Court

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मुख्य सार

नई दिल्ली – (रिपोर्टर)

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों को चुनाव आयोग (ECI) के अधिकारियों के रूप में मान्यता दी है। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान ये अधिकारी चुनाव आयोग के अधीन रहते हैं। यह टिप्पणी तब हुई जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पश्चिम बंगाल में मतगणना केंद्रों पर अधिकतर केंद्रीय अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर चुनाव आयोग पर भाजपा का पक्षपात करने का आरोप लगाया।

घटना का विस्तार

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के समय TMC ने शिकायत दर्ज कराई कि चुनाव आयोग ने गणना केंद्रों पर राज्य कर्मचारियों की अपेक्षा केंद्रीय अधिकारियों को अधिक नियुक्त किया है, जिससे भाजपा को अनुचित लाभ मिल रहा है। इस विवाद ने उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का विषय बन गया, जहाँ न्यायालय ने सभी अधिकारियों को चुनाव आयोग के अधीन माना और स्पष्ट किया कि वे चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

संबंधित बयान और प्रतिक्रियाएं

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश ने कहा, “चुनाव के दौरान, चाहे अधिकारी केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के, वे सभी चुनाव आयोग के अधीन होते हैं और उनका कर्तव्य है कि वे निष्पक्ष तरीके से चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न कराएं।” इसके अलावा, चुनाव आयोग ने भी इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों की नियुक्ति निष्पक्षता और कार्यक्षमता के आधार पर ही की जाती है, न कि किसी राजनीतिक पसंद या नापसंद के आधार पर।

अतिरिक्त जानकारी और प्रभाव

चुनावी प्रक्रिया में अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है और उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित करना लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने हेतु आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास दोनों बढेंगे। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रकार के मुद्दे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और सक्षम संचालन के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं, जिस पर कानूनी दृष्टिकोण स्पष्ट करने से भविष्य में विवादों में कमी आने की उम्मीद है।

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KPN News
Author: KPN News

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