SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं की याचिका पर रहेंगी निगाहें

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नई दिल्ली, भारत

नई दिल्ली। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहे विवाद पर गुरुवार, 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने तथा पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत का रुख किया है। इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि याचिका में मतदाताओं के अधिकारों और सूची में बदलाव की प्रक्रिया को लेकर कई मांगें रखी गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध 15 अक्टूबर की वाद सूची के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं ने एसआईआर की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मतदाता सूची से नाम हटाने के मामलों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।

स्वतंत्र जांच समिति गठित करने की मांग

याचिका में मांग की गई है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान हुए बदलावों और नाम हटाए जाने के मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाए। इस समिति में तकनीकी विशेषज्ञों को भी शामिल करने का अनुरोध किया गया है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्वतंत्र जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। समिति गठित करने की मांग का उद्देश्य प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों की पड़ताल कराना है।

बिना नोटिस नाम हटाने पर रोक की मांग

याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने से पहले उसे उचित नोटिस दिया जाए और अपना पक्ष रखने का अवसर मिले। विपक्षी नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि मतदाताओं को सूची में अपना नाम बनाए रखने के लिए उचित प्रक्रिया और सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने मामले का अंतिम निपटारा होने तक एसआईआर प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने की मांग भी की है। अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मुद्दा होगा कि इन मांगों पर क्या विचार किया जाए।

कई विपक्षी नेता याचिका में शामिल

राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव सहित कई विपक्षी नेता याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं।

इस मामले की सुनवाई से एसआईआर प्रक्रिया, मतदाता सूची में संशोधन और नाम हटाने से संबंधित शिकायतों पर आगे की न्यायिक दिशा स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल, सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और अदालत के निर्देशों पर टिकी हैं।

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Author: KPN News

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