आरटीआई अधिनियम के तहत बोर्ड परीक्षा की उत्तरपुस्तिका खरीद प्रक्रिया का खुलासा करने के लिए सीआईसी ने सीबीएसई को आदेश दिया
नई दिल्ली – (रिपोर्टर)
खबर का सार
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन (सीआईसी) ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को आरटीआई अधिनियम के तहत बोर्ड परीक्षा की उत्तरपुस्तिका खरीद प्रक्रिया की पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद सीबीएसई को अपनी पुरानी प्रतिक्रिया को संशोधित करना पड़ा क्योंकि सूचना आयुक्त ने पाया कि केंद्रीय सूचना अधिकारी ने बिना उचित न्यायसंगत कारण के कई छूट धाराओं का हवाला देकर जानकारी देने से मना किया था।
घटना का विस्तार
सीबीएसई ने आरटीआई कानून के तहत उत्तरपुस्तिका खरीद की नीलामी प्रक्रिया की जानकारी देने से पहले इंकार किया था और अपने जवाब में कई अलग-अलग छूट धाराओं को आधार बनाकर आवेदनकर्त्ता से सूचना छुपाई थी। हालांकि, सीआईसी के समक्ष मामला जाने के बाद जांच में पता चला कि सीबीएसई के जवाब में उचित औचित्य की कमी थी। आयोग ने कहा कि सूचना को छुपाने का कारण अस्पष्ट था और इसीलिए सीबीएसई को पुनः संशोधित जवाब देना होगा जिसमें पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से सामने आ सके।
प्रतिक्रिया
सूचना आयुक्त आर के दुबे ने कहा, “सूचना के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि कोई सूचना छिपाई जाती है, तो वह जनता के अधिकारों का हनन है। सीबीएसई को सभी उचित प्रश्नों के जवाब साफ-सुथरे और प्रमाणिक रूप में देने होंगे।” दूसरी ओर, सीबीएसई के प्रतिनिधि ने बताया कि वे आयोग के निर्देशों के अनुरूप जल्द से जल्द स्पष्ट और संशोधित विवरण प्रस्तुत करेंगे।
अतिरिक्त जानकारी एवं प्रभाव
यह कदम शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और बोर्ड परीक्षाओं की निष्पक्षता पर भरोसा बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तरपुस्तिका खरीद प्रक्रिया की पूरी जानकारी सार्वजनिक होने से भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और छात्रों के हितों की रक्षा होगी। इस मामले ने अन्य केंद्रीय और राज्य बोर्डों की भी जांच करवाने की मांग उठा दी है ताकि ऐसी संवेदनशील जानकारियाँ पूरी तरह से पारदर्शी हों।
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