ट्रंप ने ऊर्जा लागत कम करने के लिए 90 दिनों की जोन्स एक्ट मोहलत बढ़ाई

Trump grants 90-day Jones Act waiver extension to curb energy costs

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ट्रंप प्रशासन ने जोन्स एक्ट मोहलत में 90 दिन की वृद्धि की

वाशिंगटन डीसी – (रिपोर्टर)

खबर का सार

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोन्स एक्ट के अंतर्गत दी गई मोहलत को 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। यह निर्णय ऊर्जा लागतों को नियंत्रित करने और अमेरिकी पोर्ट्स के बीच वस्तुओं के आवागमन को सुगम बनाने के लिए लिया गया है। नई मोहलत के बाद विदेशी ध्वजवाहक पोत अगले तीन महीनों तक अमेरिकी बंदरगाहों के बीच वस्तुओं को परिवाहित कर सकेंगे।

घटना का विस्तार

जोन्स एक्ट, जो मौलिक रूप से अमेरिकी जलडमरूमध्य और बंदरगाहों के बीच नौवहन को नियंत्रित करता है, के अंतर्गत विदेशी ध्वज वाले जहाजों को सीमित अनुमति मिलती है। मूल मोहलत 17 मई को समाप्त हो रही थी, लेकिन हाल के आदेश के अनुसार इस अवधि को बढ़ाकर अगस्त मध्य तक कर दिया गया है। इससे अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र को आवश्यक ईंधन और सामग्रियों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस निर्णय का मकसद ऊर्जा की कीमतों में अस्थिरता को कम करना और बाजार में स्थिरता लाना है।

प्रतिक्रिया और बयान

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “इस मोहलत के विस्तार से ऊर्जा क्षेत्र को महत्वपूर्ण समर्थन मिलेगा। यह निर्णय अमेरिकी उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियों में सहूलियत भी प्रदान करेगा।” वहीं, कुछ उद्योग विशेषज्ञों ने इस फैसले को सकारात्मक कदम बताया है जो संभावित रसद संकट से बचाव करेगा और अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगा।

अतिरिक्त जानकारी और प्रभाव

जोन्स एक्ट के तहत विदेशी जहाजों की सीमित हिस्सेदारी अमेरिका की नौवहन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए होती है, परंतु वर्तमान ऊर्जा संकट और आपूर्ति श्रृंखला के दबावों को देखते हुए यह अस्थायी मोहलत दी गई है। यह तीन महीने लंबी अवधि अमेरिकी पोर्ट्स को आवश्यक वस्तुओं की तेज आवाजाही में सहायक सिद्ध होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के निर्देश अमेरिका के ऊर्जा बाजार में अस्थिरता को कम कर सकते हैं और अमेरिकी उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती प्रदान करेंगे।

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Author: KPN News

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