मद्रास उच्च न्यायालय ने सरवक्कू शंकर की अरुण IPS के खिलाफ CBI जांच की याचिका को खारिज किया

Madras High Court dismisses Savukku Shankar’s plea for a CBI probe against Arun IPS

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मद्रास उच्च न्यायालय ने सरवक्कू शंकर की अरुण IPS के खिलाफ CBI जांच की याचिका खारिज की

चेन्नई – (रिपोर्टर)

खबर का सार

मद्रास उच्च न्यायालय की कोर्ट ने हाल ही में सरवक्कू शंकर द्वारा अरुण IPS के खिलाफ CBI जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायाधीश जी. अरुल मुरुगन ने कोर्ट की अधिकारक्षेत्र का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्याय की आड़ में व्यक्तिगत या छुपे हुए उद्देश्य नहीं चलने दिए जाएंगे।

घटना का विस्तार

इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमंडल ने बताया कि याचिकाकर्ता ने न्यायालय के कार्यक्षेत्र का गलत उपयोग किया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो केवल अपने निजी हितों के लिए कानून को हथियार बनाए। इस क्रम में कोर्ट ने मामलों की पड़ताल करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार या अन्य कथित आरोपों की जांच सही प्रक्रिया के माध्यम से ही होनी चाहिए।

संबंधित बयान/प्रतिक्रिया

मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी ने स्पष्ट किया, “हमें न्याय को व्यक्तिगत या राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना है। न्यायालय का दायरा न्याय प्रदान करना है, न कि व्यक्तिगत मतभेदों का मंच।” उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की मंशा न्याय के लिए नहीं बल्कि किसी अन्य एजेंडे के पक्ष में थी।

अतिरिक्त जानकारी या प्रभाव

इस फैसले से यह संदेश गया है कि न्यायालय अपनी सीमाओं का सम्मान करता है और उसके बाहर के प्रयासों को सहन नहीं करेगा। यह निर्णय उनकी स्वतंत्रता और न्याय प्रक्रिया की पवित्रता की सुरक्षा करता है और कानून का दुरुपयोग रोकने में सहायक होगा। इससे भविष्य में ऐसे मामलों में भी न्याय व्यस्था के संरक्षण की उम्मीद बढ़ेगी।

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KPN News
Author: KPN News

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